
चमोली निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून द्वारा सरकारी विद्यालयों प्रार्थना स्थल पर प्रति दिन भगवत गीता के एक श्लोक का वाचन और उसकी व्याख्या की जानी है भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ जो एक धर्म विशेष का है शिक्षा निदेशक का यह आदेश धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 28(1) का स्पष्ट किया गया है सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का निषेध है सरकारी धन से संचालित विद्यालय धर्मनिरपेक्ष हैं इन विद्यालयों में सभी धर्मों के छात्र अध्ययन करते हैं। सभी धर्मो के प्रति समान सम्मान की भावना बनाये रखने के लिए बनाया गया है उक्त आदेश अन्य छात्रों के मौलिक अधिकार का हनन है इस आदेश शीघ्र निरस्त किया जाना चाहिए पीपल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (demokretik )इसका विरोध करती है यदि आदेश निरस्त नहीं किया पी पी आई डी को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष मनीष कपरवाल, रिजवान कौसर, रमेश चन्द्र, मौ0 शमीम, हीरा रोधियाल, मातबर कंसवाल, डॉ पुष्कर बैछवाल आदि थे।