अल्मोड़ा आज दिनांक 17 फरवरी, 2025 को उपजिलाधिकारी सदर संजय कुमार ने बताया कि विगत दिनों सोशल मीडिया में मोहन सिंह राणा द्वारा वायरल विडियो के आधार पर राजस्व ग्राम थिकलना में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, खनन विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मय राजस्व अभिलेखों से मौके पर मिलान किया गया। उन्होंने बताया कि राजेन्द्र सिंह राणा पुत्र शेर सिंह राणा निवासी ग्राम थिकलना द्वारा राजस्व ग्राम थिकलना के गै0ज0वि0ख0 खाता सं0 047 ब0न0 4480 में दर्ज पै0न0 4507 में रिजोर्ट/भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह पै0न0 श्रेणी 9(3) क फोरेस्ट पंचायती वन के अन्तर्गत आता है। मौके पर राजेन्द्र सिंह राणा द्वारा 93.64 घन मी0 पत्थर जमा किये गये है जिनका उनके द्वारा कोई वैद्य दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये। उन्होंने बताया कि राजेन्द्र सिंह राणा द्वारा किय गया कृत्य उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली 2005 तथा संशोधित 2021 की धारा 19 (ग) के अन्तर्गत आता है। इस भूमि में अतिक्रमण हटाने व जुर्माना वसूलने का वन पंचायत प्रबन्धन समिति को सक्षम अधिकार है। भण्डारित 93.64 घन मी0 पत्थर सरपंच/सचिव की सपुर्दगी में देकर खुर्दबुर्द न करने व जुर्माने तथा अतिक्रमण हटाने के लिए अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सरंपच ग्राम थिकलना, वन दरोगा कनारीछीना, नायब तहसीलदार, राजस्व उपनिरीक्षक लिंगुणता व जिला खान अधिकारी उपस्थित थे।

 
                         
  
  
  
  
  
 