नई टिहरी आज दिनांक 15 जुलाई 2026 को टिहरी गढ़वाल के थाना लंबगांव पुलिस ने सोशल मीडिया पर धर्म एवं जाति विशेष के संबंध में कथित रूप से वैमनस्य फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में एक व्यक्ति को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है।
पुलिस द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ग्राम डांगा, पट्टी ओण, थाना लंबगांव निवासी राजमोहन सिंह रावत को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर उनके द्वारा कथित रूप से धर्म एवं जाति विशेष के बीच वैमनस्य फैलाने सौ टूकडों में मिलेगे संबंधी भाषण दिए गए, जिसके आधार पर थाना लंबगांव में अपराध संख्या 12/2026 दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएँ 196, 197, 299, 353(1)(c) एवं 353(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान उनका कथन दर्ज किया जाना आवश्यक बताया गया है।
नोटिस में संबंधित व्यक्ति को 16 जुलाई 2026 को थाना लंबगांव में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह नोटिस विवेचना अधिकारी जगजीत सिंह, थाना लंबगांव, जनपद टिहरी गढ़वाल की ओर से जारी किया गया है।

