पिथौरागढ़ सोशल मीडिया पर भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के प्रति कथित तौर पर अमर्यादित एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के मामले में पिथौरागढ़ कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामले को लेकर अम्बेडकर संयुक्त विकास समिति पिथौरागढ़ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से 26 सितंबर को कोतवाली में शिकायत दी गई थी।
शिकायत में शमशेर महर निवासी कुमौड़, पिथौरागढ़ पर सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस से मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की थी।
एफआईआर की उपलब्ध प्रति के अनुसार, पिथौरागढ़ कोतवाली में एफआईआर संख्या 0152/2026 दर्ज की गई है। एफआईआर में दर्ज तिथि 26 सितंबर 2026 तथा समय शाम 6:44 बजे है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 352 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन 2015 की धाराएं 3(1)(v), 3(1)(घ) एवं 3(1)(u) दर्ज की गई हैं।
पहले भी माफी मांगने का दावा
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा पूर्व में भी इसी तरह की टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया था। उस समय कथित तौर पर माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होने की बात कही गई थी। समिति का आरोप है कि इसके बावजूद सोशल मीडिया पर दोबारा कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉ. आंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में रहे हैं और उनके प्रति किसी भी प्रकार की कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस से सोशल मीडिया पोस्ट, उसके प्रसारण और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
एफआईआर के बाद बढ़ी मामले पर नजर
एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस जांच में सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी और उससे जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। शिकायतकर्ताओं ने समाज के लोगों से भी मामले में शांतिपूर्ण एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है।
पत्रकार
गंगा शाह

