बागेश्वर दिनांक 31 अक्टूबर 2026 को वादिनी मुकदमा नन्दी परिहार पत्नी गोविन्द सिंह निवासी तल्ली बाजार बागनाथ वार्ड थाना व जनपद बागेश्वर द्वारा एक किता तहरीर बावत स्वयं के पुत्र धीरेन्द्र परिहार उर्फ कक्कू उम्र 35 वर्ष के दिनांक 17-10-2026 को सायं 18.00 बजे बागेश्वर बाजार के लिये जाने तथा वापस न आने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर कोतवाली बागेश्वर में एफआईआर नं0 79/26 धारा 140 (3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर अभियोग की विवेचना अ०3०नि० दारा सिंह को सुपुर्द की गयी। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर द्वारा तत्काल पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर के नेतृत्व में गुमशुदा की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा की तलाश एवं सुरागरसी पतारसी हेतु वादिनी के घर के आसपास तथा थाना क्षेत्रान्तर्गत लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया तथा गुमशुदा के फोटो पम्पलेट सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर गुमशुदा की तलाश के प्रयास किये गये तथा गुमशुदा की तलाश हेतु मोबाईल सर्विलांस का सहारा लेते हुए उसके मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया गया तो गुमशुदा की एक संदिग्ध नंबर से लगातार संपर्क में रहना तथा गुमशुदगी के दिन से ही अंतिम बार उसी नंबर पर वार्ता होनी पायी गयी। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध नंबर की जानकारी की गयी तो वह नंबर लता भण्डारी पत्नी स्व० मोहित भण्डारी निवासी नुमाईशखेत थाना व जनपद बागेश्वर के नाम होना पाया गया। संदिग्ध नम्बर से पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार जानकारी का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा घटना के सम्बंध में अनभिज्ञता जाहिर की गयी। पुलिस टीम द्वारा उक्त महिला के घर के आसपास पतारसी सुरागरसी व उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे चिन्हित कर उनकी फुटेज का अवलोकन तथा चैकिंग अभियान चलाया गया तो गुमशुदा की जूपिटर स्कूटी दिनांक 02/11/2026 को चिल्ड्रन पार्क नुमाईशखेत के पास पार्क की जानी पायी गयी। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से दिनांक 19/10/2026 की रात्रि नावक्त समय में संदिग्ध महिला की कार को जाते हुए चिन्हित किया गया और पुनः महिला से गहन पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया कि दिनांक 17/10/2026 की रात्रि में गुमशुदा अत्यधिक शराब के नशे में उसके घर आया तो उसके द्वारा उसका विरोध किया गया। जब वह उससे जोर जबरदस्ती करने लगा तो उसके द्वारा गुस्से में आकर अपने घर में रखी लोहे की राड से उसके सिर पर दो बार प्रहार किया तो वह वही पर गिर गया जब उसे होश नहीं आया तो उसके द्वारा उसके शव को अपनी चारपाई के नीचे छिपा दिया। दिनांक 18/10/2026 की सुबह उसके द्वारा सारा घटनाक्रम कठायतबाडा जाकर अपने भाई त्रिभुवन उर्फ बबलू को बतायी और उसके भाई ने रात्रि में उसके घर आकर शव को ठिकाने लगाने की बात कही और रात्रि में उसका भाई उसके घर आया तब हमने मेग्नाईट कार की पिछली सीट में शव को रखकर बागेश्वर गिरेछीना मोटर मार्ग के समीप थुनाई वैण्ड के पास से शव को नीचे नदी में फेक दिया। उक्त दोनो अभियुक्तगणो की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा सर्च अभियान के पश्चात दिनांक 03/11/2026 की सांय शव को सड़ी गली अवस्था में नदी के पास से निकाला गया और इन्ही की ही निशानदेही में घटना में प्रयुक्त लोहे की राड़ व घटना में प्रयुक्त कार को भी बरामद करते हुए अभियोग को धारा 103(1)/238/61(2) में तरमीम कर विवेचना श्री अनिल उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर द्वारा ग्रहण करते हुए नियमानुसार साइंटिफिक/डिजिटली साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए शव के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी और अभियुक्तगणो को समय से माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण –
1. लता भण्डारी पत्नी स्व० मोहित भण्डारी निवासी नुमाईशखेत थाना व जनपद बागेश्वर उम्र 42 वर्ष
2. त्रिभुवन सिंह बिष्ट उर्फ बबलु विष्ट पुत्र मदन सिंह बिष्ट निवासी कठायतबाड़ा थाना व जनपद बागेश्वर उम्र 39 वर्ष

