
दिल्ली आज B.Ed टीईटी प्रशिक्षित महासंघ की याचिका पर सुनवाई करते हए सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में एनआईओएस को भर्ती से बाहर करते हुए 2648 पदों पर भर्ती सुचारू रुप से चालू करने का आदेश दिया । इस फैसले के बाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह जीत पूरे भारत की जीत है उन्होने सभी बीएड़ के प्रशिक्षित ज्यादा से ज्यादा में देहरादून पहुचे जिससे इस भर्ती प्रकिया में ज्यादा से ज्यादा पदों को बढाया जा सके और हमारे बीएड़ के सभी छात्रों को नियुक्ति मिल सके ।
बता दें कि हाईकोर्ट सितंबर 2022 को अपने एक आदेश में ने एनआईओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक की भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था । हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ B.Ed टीईटी प्रशिक्षित महासंघ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आज कोर्ट ने एनआईओएस को भर्ती में शामिल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को स्टे दे दिया । औऱ एनआईओएस के बिना प्राथमिक शिक्षक भर्ती को सुचारू रूप से चलाने के आदेश दिए, इस आदेश से बीएड टीईटी छात्रों की प्राथमिक शिक्षा में भर्ती की राह आसान हो गई है क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया एनआईओएस के कारण लंबे समय से लटकी हुई थी आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को अब इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी साभार पहाड़ न्यूज़