
नैनीताल आज दिनांक 14 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग को झटका दिया है। आज सोमवार को कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि चुनाव पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कराए जाएं और इसमें किसी भी नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। बताते चलें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 जुलाई को दिए गए कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि जिन प्रत्याशियों का नाम दो अलग-अलग जगहों की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। यहां कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसने पंचायत चुनावों पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी व क यदि किसी प्रत्याशी को लेकर कोई आपत्ति या शिकायत है, तो संबंधित व्यक्ति चुनाव के बाद भी याचिका दाखिल कर सकता है।