
अल्मोड़ा 07 फरवरी, 2023 को जिला समाज कल्याण अधिकारी अराधना त्रिपाठी ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित एवं विकास निगम देहरादून द्वारा विकलांग जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंक पोषित ऋण हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना में 02, सावधि ऋण योजना में 02 एवं दुकान निर्माण योजना में 01 अतः कुल 5 लाभार्थियों का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत चयन हेतु पात्रता शर्ते निम्नानुसार हैं – आवेदक जनपद का स्थाई निवासी हो, इसके पास मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकंलागता का प्रमाण पत्र हो, आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1.60 लाख तथा शहरी क्षेत्र में 2. 00 रुपए लाख से अधिक न हों आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवाय है, आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो, दुकान निर्माण योजनान्तर्गत शहरी अथवा व्यवसायिक स्थलों पर स्वयं अथवा उनके माता-पिता की भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में पात्रता धारक जो ऋण लेने के इच्छुक हो वे दिनांक 20 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताओं के साथ संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करा सकते है अथवा कार्यालय जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित एवं विकास निगम, विकास भवन अल्मोडा कमरा न0 411 में जमा कर सकते है।