देहरादून। देहरादून के आदर्श नगर में अपने ही परिवार के सभी सदस्यों की बेहद बेरहमी से हत्या करने वाले हरमीत सिंह को कोट ने फांसी की सजा सुनाई गई है। उसे 302 के तहत फांसी, 307 और 316 में दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। पंचम अपर जिला जज आशुतोष मिश्र की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना था ये रेयर आफ रेयर केस है। राज्य के पहले बड़े मामले में देहरादून की कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला किया है।दीपावली के दिन चकराता रोड आदर्श नगर देहरादून में एक ही परिवार के गर्भवती महिला सहित चार सदस्यों की हत्या करने वाले आरोपित को कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया है। तारीख थी 24 अक्टूबर ओर साल था 2014 जब आरोपित हरमीत सिंह ने अपने पिता जय सिंह, सौतेली मां कुलवंत कौर, सौतेली गर्भवती बहन हरजीत कौर और हरजीत कौर की बेटी सुखमणि की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या की थी।हमले में हरजीत कौर के बेटे कमल को चाकू लगे थे। और केस में कमल चश्मदीद गवाह रहा। दिल दहला देने वाली इस घटना को दोषी ने प्रॉपर्टी के लेकर अंजाम दिया था।