नैनीताल आज दिनांक 25 जून 2025 को नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। यानी अभी उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे इस मामले में अब कल फिर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। सरकार ने बताया की पंचायत चुनाव के लिए 9 जून को नियमावली बनाई गई थी, वही 11 जून को आरक्षण और रोटेशन की लिस्ट जारी हुई और 14 जून को इसका गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया था। सरकार का कहना था कि उन्होंने सभी काम नियमों के हिसाब से किए हैं। इसके अलावा सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का भी हवाला कोर्ट को दिया। हालांकि कोर्ट ने अभी कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाया है। अगली सुनवाई कल होगी तब तय होगा कि पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटेगी या नहीं।

