
जबलपुर (मध्यप्रदेश) हाईकोर्ट द्वारा जिला न्यायालय मे असिस्टेंट ग्रेट तथा शीघ्र लेखकों की 1255 पदो पर भर्ती को चुनोती देने बाली याचिका हाईकोर्ट ने की ख़ारिज!
👉ओबीसी वर्ग के 81 अंक प्राप्त करने बाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने किया फेल 77 अंक प्राप्त सामान्य वर्ग के अभ्यर्थीयों को चयनित किए जाने की प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने दिया विधिक करार !
👉हाईकोर्ट द्वारा भर्ती मे लागू कम्युनल आरक्षण को माना उचित ! आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान् छात्रों को प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा मे अनारक्षित मे चयन का नहीं है अधिकार :हाईकोर्ट
👉जस्टिस सूजय पाल एवं जस्टिस डी डी वंशल के निर्णय दिनांक 7/4/22 को को जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस वीरेंदर सिंह की की डिबीजन ने मानने से किया इंकार!
👉सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को भी दरकिनार करके राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को उचित मानते हुए ख़ारिज की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाए !
👉आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान् छात्रों सहित विकलांग तथा महिलाओ द्वारा भर्ती मे विधिक नियम लागू करने हेतु दायर की गई थी कुल 22 याचिकाए!
👉हाईकोर्ट द्वारा 3 अगस्त को पूर्ण बहस से पांच माह बाद जारी किया गया है आदेश !
👉हाईकोर्ट द्वारा जिला न्यायालयों की भर्ती मे आरक्षित वर्ग के लगभग 5 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी है प्रभावित जिनमे से 8 सौ से ज्यादा है मेरिटोरियस! संवाददाता जबलपुर मध्यप्रदेश