
पिथौरागढ़ दिनांक- 18.10.2007 को अस्कोट निवासी एक व्यक्ति की तहरीर के आधार पर कोतवाली अस्कोट में 04 व्यक्तियों क्रमश: अनिल सिंह, लक्ष्मण सिंह, अजीत सिंह एवं मुक्ति नाथ के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के अपहरण के सम्बन्ध में धारा-363/366/506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिस पर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई थी। मा0 न्यायालय से जमानत मिलने के पश्चात चारों अभियुक्त फरार चल रहे थे,जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को मफरुर घोषित कर उनकी गिरफ्तारी हेतु स्थाई वारण्ट जारी किया गया तथा पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद मुख्य आरोपी अनिल सिंह की गिरफ्तारी हेतु 10 हजार एवं अन्य अभियुक्तों पर 05-05 हजार का ईनाम रखा गया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अजीत सिंह,लक्ष्मण सिंह एवं अनिल सिंह को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मुकदमा उपरोक्त में नामजद 01 अन्य अभियुक्त मुक्ति नाथ वर्ष 2007 से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था तथा बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। उ0नि0 बसन्त कुमार,कोतवाली डीडीहाट एवं हमराही कर्म0 गणों द्वारा साइबर सैल की मदद से सुरागरसी- पतारसी करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद दिनांक- 01.06.2023 को 05 हजार के ईनामी अभियुक्त मुक्ति नाथ पुत्र दुखी सिंह, उम्र- 40 वर्ष निवासी- परसौनी थाना पहाड़पुर जिला पूर्वी चम्पारण, बिहार को पूर्वी चम्पारण, बिहार से गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्वी चम्पारण मोतीहारी बिहार से अभियुक्त का 04 दिवस का ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर आज दिनांक- 03.06.2023 को पिथौरागढ़ लाया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।