
पौड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) की शत प्रतिशत तामील कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में जनपद की श्रीनगर पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी वाद संख्या-07/23, धारा-135 विद्युत अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त विनोद लिंगवाल उम्र- 48 वर्ष पुत्र सूरज पाल, निवासी-लिंगवाल गली श्रीकोट,पौड़ी को श्रीकोट श्रीनगर से गिरफ्तार करते हुये नियमानुसार आवश्यक वैधानिक की गयी।