
नैनीताल शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल मामले में याचिका को खारिज करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों को समय देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता महमूद अली और याचिका में आए अन्य कब्जेदारों ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ से कहा कि वो अंडर टेकिंग नहीं दे सकते और कोर्ट आदेश पारित कर ले। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने दोपहर लंच के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के सामने उपस्थित होकर कहा कि वो अंडरटेकिंग नहीं दे सकते हैं। इसलिए उन्हें मानवता के नाते कुछ समय दिया जाए अतिक्रमण हटाने के लिए। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने साफ लहज़े में कहा कि वो अतिक्रमणकारियों को कोई समय नहीं देंगे।