अल्मोड़ा दिनांक 23 जून 2025 को जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने बताया कि सचिव पंचायती राज उत्तराखंड शासन देहरादून की अधिसूचना दिनांक 21 जून 2025 तथा राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड शासन की अधिसूचना दिनांक 21 जून 2025 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (ट) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जनपद अल्मोड़ा की समस्त ग्राम पंचायत के सदस्यों, ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन निम्नानुसार संपन्न कराए जाएंगे।
प्रथम चरण के मतदान की प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि विकासखंड ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत, भैंसियाछाना, लमगड़ा तथा चौखुटिया में प्रथम चरण में मतदान होगा। इन विकास खंडों में नामांकन की तिथि 25 जून 2025 से 28 जून 2025 पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक संपन्न की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां दिनांक 29 जून 2025 से 1 जुलाई 2025 तक पूर्वाहन 8:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी। नाम वापसी के लिए दिनांक 2 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया 3 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी। प्रथम चरण की मतदान की प्रक्रिया 10 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक संपन्न की जाएगी। मतगणना दिनांक 19 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी।
द्वितीय चरण के मतदान की प्रक्रिया
इस चरण में विकासखंड सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, हवालबाग तथा द्वाराहाट का चुनाव संपन्न किया जाएगा। इस चरण में नामांकन की तिथि दिनांक 25 जून 2025 से 28 जून 2025 पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 तक संपन्न की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि दिनांक 29 जून 2025 से 1 जुलाई 2025 तक पूर्वाहन 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक रहेगी। नाम वापसी हेतु प्रक्रिया दिनांक 2 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक संपन्न की जाएगी। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया दिनांक 8 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी। मतदान की प्रक्रिया 15 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक संपन्न की जाएगी। इस चरण की मतगणना भी दिनांक 19 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 8:00 बजे से कार्य समाप्ति की तक की जाएगी।
जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारी/ नोडल अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को निर्देश दिए कि वे अपने विकासखंड की ग्राम पंचायत के सदस्यों, ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण विकासखंड में नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित निर्वाचन अधिकारी उपर्युक्त सूचना के अधीन संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्यों, ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त पदों/ स्थान का आरक्षण सहित का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिलाधिकारी कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन प्रपत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय पर निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। बताया कि इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने एवं नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत विकासखंड मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना (ताकुला विकासखंड को छोड़कर) क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जाएगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किए जाएंगे। सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा किंतु मतों की गणना संबंधित क्षेत्र पंचायत के विकास खंडों द्वारा चयनित स्थलों/ क्षेत्र पंचायत कार्यालय मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किए जाएंगे।

