
हल्द्वानी (नैनीताल) आज दिनांक 21 जुलाई 2025 को मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक चनियाल ने सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन भगवत गीता के श्लोक सुनाएं जाने के आदेश के विरोध में उपजिलाधिकारी हल्द्वानी के माध्यम से राज्यपाल उत्तराखंड शासन देहरादून को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया कि भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 (1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। यह प्रावधान देश की धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की भावना को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। उक्त आदेश संविधान के इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और सरकारी स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांत को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी स्कूलों में विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के छात्र अध्ययनरत है। किसी एक धार्मिक ग्रन्थ के श्लोकों को अनिवार्य रूप से लागू करना अन्य धर्मावलंबियों, मतावलंबियों और समुदायों के बीच असहजता और भेदभाव की भावना को जन्म दे सकता है, जो सामाजिक समरसता और समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों के विपरीत है। इसलिए मूल निवासी संघ इस आदेश का पुरजोर विरोध करता है। ज्ञापन देने वालों में दीपक चनियाल प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, एडवोकेट गंगा प्रसाद जिला महासचिव नैनीताल, आर० पी० गंगोला जिला प्रभारी नैनीताल, सुंदरलाल बौद्ध, सुमन, योगितादीप आदि लोग मौजूद रहे।