कैथल दिनांक 10 अगस्त 2026 को 2022 से संबंधित मामले में सुरेश द्रविड़ आज कैथल न्यायालय में साक्षी मेंगी की अदालत में पेश हुए। सुरेश द्रविड़ की ओर से कैथल कोर्ट के अधिवक्ता राजेश कापड़ो तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ के अधिवक्ता सी. आर. नरवाल न्यायालय में पेश हुए।
न्यायालय ने सुरेश द्रविड़ को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर जमानत प्रदान की। उनकी जमानत दर्शना देवी जांगड़ा ने दी, जबकि सुरेश द्रविड़ की शिनाख्त सोहन लाल लंबरदार ने की।
अधिवक्ता राजेश कापड़ो ने बताया कि उनके अनुसार कैथल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए इस मामले में चालान स्थानीय न्यायालय में पेश किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुकदमे में किसी भी प्रकार की जांच एवं आगामी कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। ऐसे में पुलिस द्वारा चालान पेश करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है।
अधिवक्ता कापड़ो ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सुरेश द्रविड़ आज न्यायालय के समक्ष पेश हुए और न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि कैथल पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा तथा स्थानीय न्यायालय में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उचित कानूनी उपाय अपनाए जाएंगे।
इस अवसर पर हरियाणा के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में साथी भी कैथल पहुंचे और सुरेश द्रविड़ के साथ उपस्थित रहे। इनमें डा. कर्मबीर टंडन, सेवा राम बालू, देशराज प्रजापति, बबली प्रजापति, मदन लाल तंवर, डा. विकास आनंद, ओमप्रकाश सोलरा, इंद्र सिंह धानिया, जगबीर टंडन, मनोज बौद्ध, राजेश बाबा लुदाना, सुनील बौद्ध, राजपाल भौरिया, शिवचरण , रामपाल शर्मा, रामफल दयोरा सहित अनेक साथी उपस्थित थे।
मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

