अल्मोड़ा। 15 मार्च, 2022- जिला पर्यटन विकास अधिकारी अमित लोहनी ने बताया कि लॉक डाउन के कारण ठप पड़े पर्यटन व्यवसाय को देखते हुए पर्यटन व्यवसायियों को आर्थिक सहायता/छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पर्यटन यात्रा व्यवसाय नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत पर्यटन इकाईयों (यथा होटल, होमस्टे, रैस्टोरेंट, जलपान गृह, फूड स्टाल) में कार्यरत् कार्मिकों को प्रति कार्मिक रू 2000/- प्रतिमाह की दर से 06 माह हेतु आर्थिक सहायता डी0बी0टी0 के माध्यम से वितरित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत/नगरपालिका अल्मोड़ा/द्वाराहाट/चिलियानौला/रानीखेत/भिकियासैंण एवं एफ0एस0एस0आई0 में पंजीकृत रेस्टोरेंट/ढाबों/फूड संचालक को 06 माह हेतु रू0 2000 प्रति कार्मिक भुगतान किये जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी व्यवसायी जिनके द्वारा माह सितम्बर, 2021 तक पर्यटन कार्यालय में अपना आवेदन ऑनलाईन या ऑफलाईन जमा कराया जा चुका है, के बैंक खाते में रू0 2000 प्रतिमाह की दर से 06 माह हेतु कुल रू0 12000 आ0टी0जी0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी है। उन्होंने बताया कि जिन किसी भी आवेदक के बैंक खाते में रू0 12000 की पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं हुई है वह अपना आवेदन बैंक विवरण की छाया प्रति सहित दिनॉंक 21 मार्च, 2022 तक पर्यटन कार्यालय अल्मोड़ा में जमा कर दें। दिनॉक 21 मार्च, 2022 के उपरान्त प्राप्त आवेदक इस लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति होने के कारण 31 मार्च, 2022 को शेष धनराशि पर्यटन मुख्यालय देहरादून को वापस प्रेषित कर दी जायेगी।