देहरादून। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति पत्नी दोनों को लाभ मिले सकेगा मुख्यमंत्री धामी के निर्देशन पर शासन ने उत्तराखण्ड में वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है इसके साथ ही अब 1200 रूपये प्रतिमाह से बढाकर1400 रुपये प्रतिमाह कर दिया है मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई है उन का शासनादेश भी समय से किया जाए।