दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा है. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने इस मामले में 3-2 से फैसला सुनाया, जिसके बाद सामान्य जाति के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरक्षण के 50 फीसदी की सीमा खत्म हो जाएगी।