बागेश्वर दिनांक 20.06.2023 को थाना कपकोट वादिनी द्वारा खुद की नाबालिग पुत्री उम्र 14 वर्ष को अभियुक्त दयाल राम पुत्र अमर राम निवासी ग्राम पोथिंग, थाना-कपकोट, जिला बागेश्वर द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर के आदेशानुसार व पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर / कपकोट के पर्यवेक्षण में थाना- कपकोट पुलिस द्वारा धारा 363/ 366ए आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी के लिये टीम गठीत की गयी। पुलिस टीम के अथक प्रयास से अभियुक्त एवं अपह़र्ता की तलाश करते हुए दिनांक 22-06-2023 को अभियुक्त दयाल राम को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से अपहर्ता को बरामद किया गया पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 7/8 व धारा 16 / 17 पोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।