हरियाणा आज दिनांक 25 मार्च 2025 को मूलनिवासी संघ जिला कुरुक्षेत्र तथा मूल निवासी संघ जिला अंबाला द्वारा बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 बी टी एक्ट 1949 की धारा 3 में संशोधन कर महाबोधि महाविहार गया में संचालन समिति में सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संचालित करने का प्रावधान करने हेतु एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सीटीएम कुरुक्षेत्र के माध्यम से दिया गया! ज्ञापन में मांग की गई कि जिस प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों का प्रबंधन उनके धर्म के अनुयायियों द्वारा ही किया जाता है इसी प्रकार महाबोधि महाविहार गया के प्रबंधन का कार्य भी केवल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाना चाहिए! इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजपाल चौहान, जिले सिंह सभरवाल, संधीर बौद्ध, जियालाल, रामकरण, राजेंद्र कुमार भट्टी, डॉक्टर प्रेम आदि उपस्थित थे! अंबाला से मूलनिवासी रविंद्र मोहन के नेतृत्व में ज्ञापन दिया।

