अल्मोड़ा आज दिनांक 26 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून के निर्देशों के क्रम में भारतीय झंडा संहिता के भाग II के पैरा 22 की धारा (X) के अनुसार जनता द्वारा कागज के बने राष्ट्रीय झंडों का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है का उल्लेख करते हुए इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज के बने हुए राष्ट्रीय झंडों को समारोह समाप्ति के पश्चात न तो विकृत किया जाय और न ही जमीन पर फेंका जाय, ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप किया जाय। उन्होंने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों एवं समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि प्रकरण पर शासनादेशानुसार कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

