नैनीताल रामनगर गौ मांस प्रकरण में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ में नूरजहां और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 23 अक्टूबर को भीड़ ने पिकअप वाहन पर हमला कर दिया और उसके पति चालक नासिर की पिटाई कर दी. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी खुला घूम रहा है. सरकार की ओर से कहा गया कि 31 अभियुक्तों की पहचान की जा चुकी है. जिनमें से 8 को गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि मुख्य अभियुक्त मदन जोशी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है. सरकार ने कहा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट अगली तिथि पर पेश कर देगी. कोर्ट ने इसके बाद एसएसपी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश जारी कर दिए हैं.बता दें कि यह मामला 23 अक्टूबर का है, जब प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ था. वाहन चालक के साथ मारपीट की गई थी. पीड़ित चालक की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (गंभीर चोट पहुंचाना) और 190 (अवैध हमला व हिंसा) के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

