
अल्मोड़ा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सोबान सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के प्रथम कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर यह निर्णय सुनाया है कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद कुलपति की नियुक्ति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली के विरुद्ध पाते हुए नियुक्ति को निरस्त कर दिया कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है उन्होंने यू जी सी की नियमावली के अनुसार 10 साल की प्रोफेसरशिप नहीं की है।