नैनीताल। प्रदेश की खनन नीति को चुनौती देती याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान व न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार,सचिव व निदेशक खनन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले के अनुसार लवराज सिंह ने सरकार की 28 अक्टूबर 2021 की जारी खनन नियमावली को चुनौती दी है
याचिका में कहा गया है कि जो खनन नियमावली सरकार लेकर आई है वो गलत है उसमें प्राइवेट माइनिंग सरकार ने खोल दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना नीलामी के पहाड़ों में कटान की अनुमति दी है जिसमें पर्यावरण क्षति पूर्ति आंकलन के बिना ऐसा किया गया है जो गलत है क्योंकि उत्तराखंड आपदा प्रभावित जोन है। याचिका में कहा गया है कि जेसीबी से खनन करने का प्रावधान सरकार ने बनाया है जो एकदम गलत है।