अल्मोड़ा। 08 अगस्त, 2022 (सूचना)- जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम अराधना त्रिपाटी ने बताया कि अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु आर्थिक सहायता मद में स्वतःरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद में निवास कर रहें, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जनपद का भौतिक लक्ष्य 77 का प्राप्त हुआ हैं उन्होंने बताया कि ऋण लेने हेतु आवेदक जनपद का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा आवेदक अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है जिस हेतु प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा आवेदक बीपीएल अथवा ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 52,800.00 तथा शहरी क्षेत्र में 64,920.00 से अधिक न हो आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदक को आधार कार्ड व राशन कार्ड एवं परिवार रजिस्टर की छाया प्रति संलग्न कराना अनिवार्य है तथा आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए एवं उम्र से सम्बन्घित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता को उक्त ऋण लेने हेतु बेंक के माध्यम से आवेदन पत्र को स्वीकृति के पश्चात ही अनुदान की धनराशि जारी की जायेगी।
उन्होंने बताया कि आवेदक अपना पत्र समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अपने विकासखण्ड कर्यालय में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा कर सकते है अथवा उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम कमरा न0 411 विकास भवन अल्मोड़ा में भी जमा कर सकते है।