नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीसीएस परीक्षा में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अभ्यथियों को राहत देते हुए राज्य के सचिव कार्मिक को निर्देश दिया है कि पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयुसीमा बढ़ाने व फार्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाने को लेकर निर्णय लेने को कहा है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार आशुतोष भट्ट,अमित बाटला, गुलफाम, हरेंद्र रावत ने याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी आयुसीमा 45 साल हो गयी है जबकि इस परीक्षा के लिए आयुसीमा 42 साल है। याचिका में कहा गया है कि 10 अगस्त 2021 को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था जिसकी परीक्षा 10 अक्टूबर को होनी तय है। याचिका में कहा गया है कि राज्य बनने के बाद पीसीएस की 6 बार परीक्षा हुई है और 2016 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है जिस कारण वो इस परीक्षा से वंचित हो गए हैं इस परीक्षा से वंचित होते आये है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2014 में सी सेट पैटर्न लागू किया था नए पैटर्न के चलते वो क्वालीफाई नहीं कर पाए थे और ये पैटर्न आईएएस की परीक्षा में 2011 में लागू किया गया था जिसमे कहा गया था कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाए है उन्हें केंद्र सरकार ने 2012 में दो बार अतिरिक्त अवसर दिए था और ओवर ऐज अभियर्थियों को यूपी सरकार ने भी यह अवसर दिया था लेकिन उत्तराखंड में तब से यह परीक्षा ही नहीं हुई जिसका लाभ उनको नहीं मिल सका। याचिकर्ताओ ने कोर्ट से परार्थना कि है कि इस परीक्षा के लिए उनको तीन साल की छूट दी जाय।