
नैनीताल नैनीताल हाईकोर्ट ने कला के सहायक अध्यापकों (एलटी) की नियुक्त के लिए भी बीएड डिग्री को अनिवार्य योग्यता माना है। कोर्ट ने इन पदों के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म करने को सरक की नियमावली को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने सरकार की बीएड की योग्यता को अनिवार्य करते हुए नए सिरे से जि चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए है। वर्तमान में कला विषय के 246. पदों पर भर्ती चल रही है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी एवं न्यायमूर्तीद्राणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पुष्पा देवी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका पर कर कहा था कि उनके अधिवक्ता डॉ. कार्तिकय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष2020 में सहायक शिक्षक (एलटी) के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों के लिए एनसीटीई के विनियमन 2014 के अनुसार बीएड डिग्री को अनिवार्य योग्यता माना गया लेकिन विज्ञप्ति होने के बाद राज्य सरकार ने 20 फरवरी 2021 को नए नियम बना कला विषय वालों के लिए बीएड की योग्यता को हटा दिया था।