गौहाटी गौहाटी हाई कोर्ट ने एक फैसले में हिन्दू महिला से मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी के वैध नहीं माना. अदालत ने कहा की विशेष विवाह अधिनियम की धारा चार इस तरह की शादी को सुरक्षा प्रदान नहीं करती. लिहाजा यह विवाह मान्य नहीं हैं. जस्टिस कल्याण राय सुराणा नें एक विधवा की याचिका खारिज करतें हुए यह बात कही. दरअसल, मुस्लिम व्यक्ति की हिन्दू विधवा ने पति की मौत के बाद भी उसे पेंशन या अन्य दूसरे लाभ नही मिलने की शिकायत को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस सुराणा ने विशेष विवाह अधिनियम की धारा के साथ -साथ मर चुके मोहम्मद सलीम बनाम शमशूदीन का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक, विशेष विवाह अधिनियम की धारा चार के तहत मुस्लिम पुरुष द्वारा की गई दूसरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अमान्य है.