पिथौरागढ़। जिला सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ ने पोक्सो एक्ट के तहत एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनक बहादुर नाम का युवक खुद की ही साढ़े चार वर्षीय सौतेली बहन के साथ पिछले लम्बे समय से उसका शारीरिक उत्पीडन कर रहा था। किसी तरह यह मामला पुलिस तक पहुँच पाया। मासूम बच्ची से पूछताछ व बच्ची की जांच करने के बाद शारीरिक शोषण की पुष्टि हुई। और युवक को 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बच्ची की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पिथौरागढ़ जिले का यह पहला मामला है जिसमे बच्ची के साथ हुई इस तरह की घटना में फांसी की सजा सुनाई गई है।