
अल्मोड़ा आज दिनांक 13 फरवरी 2025 को जिला समाज कल्याण अधिकारी अराधना त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत जनपद का भौतिक लक्ष्य 10 का निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत जनपद में निवासरत अनुसूचित जाति की महिलायें/पुरूष जो अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते है उन्हंे विभाग द्वारा परियोजना लागत रू0 1,00,000/- तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें अधिकतम 50,000/- अनुदान विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा और बाकी ऋण बैक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत चयन के लिए आवेदक जनपद का स्थाई निवासी हो, आवेदक अनुसूचित जाति का हो, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है, आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, आवेदक की वार्षिक आय रू0 2,50,000/- तक, आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्ट्रर की नकल, फोटो पहचान पत्र की फोटोकापी जमा करनी होगी। योजना में 15 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इन पात्रता धारक ऋण लेने की महिलायें एवं पुरूष अपना आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति सहित संलग्न कर दिनॉंक 20 फरवरी, 2025 तक अपने विकासखण्ड में कार्यरत् सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करा सकते है अथवा कार्यालय जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम विकास भवन, अल्मोड़ा के कमरा न0 411 में जमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।