देहरादून। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है को वह उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। लखीमपुर कांड के बाद उत्तराखंड में सरकार अलर्ट हो गई है चुनाव से पहले ऐसी कोई घटना ना हो इसको लेकर सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है जी हां अगले 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका लगाने का अधिकार दे दिया गया अब ऐसी कौन सी घटना उत्तराखंड में होने जा रही है या फिर सरकार के पास क्या इनपुट है इसको लेकर भी कई सवाल खड़े उठ रहे है। दरअसल 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए रासुका लगाई गई है। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने यह निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने आदेश में कहा है कि चूंकि पिछले दिनों उत्तराखण्ड के कुछ जिलों में हिंसा की घटनायें हुयी है। उनकी प्रतिक्रियास्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई है। राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अगले 3 महीने के लिए रासुका लगाई गई है।
साभार- राज्य समीक्षा