नैनीताल भू-कानून के उल्लंघन के एक मामले में जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।
मामले की जांच में उपजिलाधिकारी नैनीताल ने पाया कि पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा द्वारा ग्राम सतबूंगा में अतिरिक्त 250 वर्ग मीटर भूमि का क्रय किया गया।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने दंपति के अलग-अलग रहने का दावा किया। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है तथा 500 वर्ग मीटर भूमि अब भी पूनम त्रिखा के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि का क्रय उत्तराखंड के प्रचलित भू-कानून के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन माना गया।
अभिलेखों एवं दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां कराते हुए भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया जाए।

