देहरादून। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के वरिष्ठता सूची में बहुत बढी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के कर्मचारियों को पदोन्नति में वरिष्ठता सूची में आरक्षण के प्रावधान को फिर से लागू किया गया है अब वरिष्ठता सूची में आरक्षण लागू होने से अनुसूचित जाति का पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवां पद सामान्य वर्ग का छटा पद अनुसूचित जाति का सातवां पद पिछड़े वर्ग का आठवां नवां दसवाँ सामान्य वर्ग का और ग्यारहवां पद अनुसूचित जाति का रहेगा।