
नैनीताल। सचिवालय समिति द्वारा “पदोन्नति में आरक्षण”सम्बन्धी मा०उत्तराखंड उच्च न्यायालय में योजित रिट में दिनांक ५.९.२२ को प्रथम सुनवाई हुई। मा०न्यायालय द्वारा सप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक २८.१.२०२२ द्वारा पारित आदेश के आधार पर योजित रिट में उल्लिखित तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए, सरकार को १५ दिनो का समय प्रदान कर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए गए है तथा दिनांक १९.९.२२ को सुनवाई की अग्रिम तिथि निर्धारित की गयी।
आज दिनांक १९.९.२२ को सुनवाई के अवसर पर कोर्ट द्वारा सरकार को २०१६ से लम्बित इरशाद हुसैन रिपोर्ट को मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान कर काउंटर ऐफ़िडेविट दाखिल किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
द्वारा-
सचिवालय समिति