नई दिल्ली। पेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी सालाना वेतनवृद्धि के हकदार हैं, भले ही वे यह वित्तीय लाभ लेने के अगले ही दिन सेवानिवृत्त क्यों न हो रहे हों। सार्वजनिक क्षेत्र की कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कंपनी ने याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त होने के एक दिन पहले भी सरकारी कर्मचारी सालाना वेतनवृद्धि के हकदार हैं।
कोर्ट ने केपीटीसीएल की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई है कि वार्षिक वेतनवृद्धि प्रोत्साहन के रूप में है और यह कर्मचारी की अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर है। इसीलिए जब वह सेवा में नहीं है तो वार्षिक वेतनवृद्धि का कोई सवाल ही नहीं है।’ शीर्ष अदालत ने निर्णय सुनाया कि क्या एक कर्मचारी के वेतन में उस स्थिति में भी वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए कि वह यह लाभ लेने के अगले दिन ही सेवानिवृत्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या वह इसका हकदार है या नहीं।