
पिथौरागढ़ दिनाँक- 10.07.2023 को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश के क्रम में, पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के निर्देशानुसार चौकी प्रभारी घाट उ0नि0 सुरेश कम्बोज द्वारा धारा- 3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की शर्तों के अनुपालन में अभियुक्त अजय सिंह महर पुत्र गोपाल सिंह महर निवासी कुमौड़ थाना एवं जिला पिथौरागढ़ को जनपद पिथौरागढ़ की सीमा घाट से बाहर भेजकर जिला बदर की कार्यवाही की गई। अभियुक्त को 06 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश ना करने की सख्त हिदायत दी गई। अभियुक्त की गतिविधियों पर उक्त अवधि में पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जायेगी। यदि 06 माह के दौरान उक्त अभियुक्त जनपद पिथौरागढ़ की सीमा के अन्दर दिखाई देगा तो पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त अजय सिंह महर एक आपराधिक प्रवृत्ति का गुण्डा व्यक्ति है, जो पूर्व में विभिन्न अपराधों में कारावास की सजा काट चुका है, जिसका आम जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है। यह व्यक्ति आये दिन लोगों से अपनी हेकड़ी के बल पर झगड़ा-फसाद, अवैध शराब की बिक्री, नकबजनी आदि के अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। इस व्यक्ति की समाज में आम ख्याति भयंकर एवं खतरनाक किस्म की है। आम जनता में इसका भय व्याप्त है। अभियुक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।
1-FIR NO. 10/18 धारा 354/341/363/329/306 IPC व 7/8 पोक्सो अधिनियम ।
2-FIR NO. 323/504/506 IPC।