हल्द्वानी (नैनीताल) पेयजल निगम में आरक्षण नियमों का उल्लंघन
पीपीआईडी ने पेयजल निगम में आरक्षण नियमों के उल्लंघन पर मंगलवार को एक ज्ञापन तहसीलदार संजय कुमार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड को भेजा। ज्ञापन में निम्न बिंदु थे-
1- वर्ष 2004-05 में नियुक्त कनिष्ठ अभियंता सिविल का रोस्टर बनाए जाने हेतु शासन द्वारा दिनाँक 24.12.2020 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था जिसका अनुपालन उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा ना कर SC/ST कर्मचारियों जो सेवा संबंधित हानि पहुंचाई गई
2- पुनः कनिष्ठ अभियंता सिविल का रोस्टर बनाए जाने हेतु शासन द्वारा दिनांक 20.09.2021 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था जिसका अनुपालन उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा नहीं किया गया।
3- नियमानुसार रोस्टर का गठन कर अग्रेत्तर कार्यवाही ना करने से वर्ष 2022 में SC/ST के कनिष्ठ अभियंताओं की कम नियुक्तियां की गई।
4. आरक्षण अधिनियम में रोस्टर के अनुसार भर्ती किए जाने का नियम है किंतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। 5- शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी, उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा रोस्टर परीक्षण हेतु
शासन को प्रेषित नही किया गया।
6- सेवा के किसी संवर्ग में रोस्टर का निर्धारण कैडर (कार्यरत कर्मचारी + रिक्तियों) के अनुसार किया जाता है। किंतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा शासन के निर्देश के बाद भी रिक्ति आधारित रोस्टर बनाकर SC/ST कर्मचारियों को हानि पहुंचाई गई।
7- कार्मिकों की समस्याओं को उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा जानबूझकर नियमानुसार निस्तारित नहीं किया जा रहा है।
8- रोस्टर निर्धारण हेतु विभिन्न SC/ST कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी कई बार मांग की गयी है, किन्तु उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा संगठन के पत्रों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।
9- उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्षपात पूर्ण रवैए के कारण SC/ST कर्मचारियों को बार बार न्यायालय जाना पड़ता है। जिसमे उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा महंगे-महंगे वकील कर आरक्षित श्रेणियों को उनके हक से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे राज्य सरकार / गरीब जनता के धन की हानि हो रही है।
अतः आपसे निवेदन है कि वर्ष 2004-05 में नियुक्त कनिष्ठ अभियंता के गलत रोस्टर निर्धारण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन ना हो।
ज्ञापन भेजने वालों में पीपीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ प्रमोद कुमार, शिवलाल, मो फैजान, नवल आर्या, चन्द्र प्रकाश, संजय कुमार, माया देवी, सिराज अहमद, विनोद कुमार, सुनील टम्टा, सईद अहमद थे।